छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी को10 साल कीसजा:फर्रुखाबाद की अदालत ने 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
फर्रुखाबाद में करीब 10 साल पहले छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मुरारी शर्मा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) तरुण कुमार सिंह ने सुनाया।
मऊदरवाजा थाने के इलाके की एक महिला ने 26 फरवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि कक्षा 12 में पढ़ने वाली उसकी बेटी 25 फरवरी की शाम परीक्षा देकर गुरुगांव देवी मंदिर से लौट रही थी।
आरोप के मुताबिक, शहर कोतवाली के अंगूरीबाग मोहल्ले का मुरारी शर्मा उर्फ कृष्ण मुरारी शर्मा अपने एक अज्ञात साथी के साथ छात्रा को काली मंदिर के पास से गाड़ी में ले गया। दोनों ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा किया और रातभर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन उसे चिलसरा रोड के पास छोड़ दिया।
पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद मुरारी शर्मा को दोषी पाया।
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