छेड़छाड़-जातिसूचक गाली देने के मामले में 3 महीने बाद FIR:कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज; महिला से की थी अभद्रता

Nov 05, 2026 - 09:38
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छेड़छाड़-जातिसूचक गाली देने के मामले में 3 महीने बाद FIR:कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज; महिला से की थी अभद्रता
महोबा में महिला के साथ छेड़छाड़, जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन महीने बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की शिकायत पर सुनवाई नहीं होने के बाद न्यायालय के हस्तक्षेप से यह कार्रवाई हुई। कोतवाली पुलिस ने आरोपी अंशू शर्मा के खिलाफ बीएनएस और एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला महोबा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के मुताबिक, 26 जुलाई 2026 को अंशू शर्मा उसके घर में घुस आया था। उस समय महिला घर में अकेली थी। आरोप है कि युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर जातिसूचक गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस से सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट पहुंची पीड़िता घटना के बाद पीड़िता ने स्थानीय थाने में शिकायत की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा और अपर सत्र न्यायाधीश विशेष एससी-एसटी कोर्ट में गुहार लगाई। न्यायालय के आदेश पर अब कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बीएनएस और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस शहर कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार सुबह 9 बजे बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 78, 352 और 351(3) के साथ एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वीए) और 3(1)(डब्ल्यू)(आई) में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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