दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! सीजेपी प्रदर्शन मामले में सुरक्षित रहेगा हर सबूत
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने घटनास्थल के सीसीटीवी और बॉडी कैमरा दृश्य सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।