होटल दुष्कर्म मामले में सफाईकर्मी को जमानत:कोर्ट ने कहा- घटना में प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आई; मुख्य आरोपी ई-रिक्शा चालक मुठभेड़ में पकड़ा गया
बन्नादेवी थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय महिला से होटल में दुष्कर्म के मामले में आरोपी सफाईकर्मी प्रशांत को कोर्ट ने जमानत दे दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-2 ने 24 सितंबर को उसे 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और प्रतिभू पर रिहा करने का आदेश दिया। प्रशांत 2 जुलाई से जेल में था। यह है पूरा मामला: 1 जुलाई की रात महिला अलीगढ़ बस स्टैंड पहुंची थी। आरोप है कि उसने रात में ठहरने के लिए ई-रिक्शा चालक सुभान से होटल के बारे में पूछा। सुभान उसे सस्ते होटल का झांसा देकर नीलकंठ होटल ले गया। आरोप है कि बाद में कमरे में पहुंचकर उसने महिला से मारपीट की और दुष्कर्म किया। जांच में होटल प्रबंधन की भूमिका भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद कमरे की चादर बदलने और सामान व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। होटल से 40 से अधिक आधार कार्ड भी बरामद हुए थे। पुलिस ने होटल को सील करने की कार्रवाई शुरू की थी। सफाईकर्मी की भूमिका पर सवाल: जमानत सुनवाई में बचाव पक्ष ने कहा कि प्रशांत होटल में केवल सफाई कर्मचारी था और उसका घटना में कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं है। पीड़िता के बयानों में भी उसके खिलाफ सीधे अपराध का उल्लेख नहीं है। अभियोजन ने होटल प्रबंधन पर मुख्य आरोपी के साथ मिलकर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। मुख्य आरोपी मुठभेड़ में पकड़ा: पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सुभान गिरफ्तारी के दौरान फायरिंग में शामिल हुआ। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर उपचार कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने बिना रजिस्ट्रेशन और सत्यापन के ई-रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ सत्यापन अभियान तेज करने की बात कही थी।
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