जमीन विवाद में हमला करने वाले दो लोगों को सजा:मिर्जापुर में 31 साल पुराने मामले में 7-7 साल जेल, 10-10 हजार का जुर्माना लगाया
मिर्जापुर में दरवाजे के सामने सहन की जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में चाकू और लाठी-डंडे से हमला करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के 31 साल पुराने मामले में अदालत ने दो आरोपियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें दो-दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार, मामला दो नवंबर 1995 का है। भरुहना छोटकी बारीपुर निवासी सुबारी लाल चौहान पुत्र राम अधीन चौहान ने कोतवाली देहात थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि दरवाजे के सामने सहन की जमीन पर कब्जे को लेकर कहासुनी के दौरान आरोपियों ने ललकारते हुए चाकू और लाठी-डंडे से हमला किया। इस दौरान गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने वर्ष 1995 में मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। साक्ष्यों और गवाही के आधार पे पर प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने भरुहना छोटकी बारीपुर, थाना कोतवाली देहात निवासी मदौली चौहान पुत्र नन्हकू चौहान और सदन उर्फ सदानन्द चौहान पुत्र नन्हकू चौहान को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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