महिला का बैग चुराने वाले को 5 साल की सजा:अम्बेडकरनगर में 82 हजार की हीरे की अंगूठी, नकदी और दस्तावेज चोरी हुए थे
अम्बेडकरनगर में जम्मू तवी एक्सप्रेस में महिला यात्री का बैग चोरी करने के मामले में अदालत ने गुरूवार कैबदोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय भारतेंदु प्रकाश गुप्ता की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी रामकीरत वर्मा पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला 13 अप्रैल 2017 का है। पीड़िता आभा शर्मा अपने पति राजेश शर्मा के साथ कोलकाता से बरेली जाने के लिए जम्मू तवी एक्सप्रेस में सवार हुई थीं। रात में खाना खाने के बाद दंपती सो गए। सुबह करीब 5:40 बजे अकबरपुर और मालीपुर रेलवे स्टेशन के बीच उनकी आंख खुली तो बैग गायब मिला। पीड़िता ने जीआरपी अकबरपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि बैग में करीब 82 हजार रुपये कीमत की हीरे की अंगूठी, 16,200 रुपये नकद और कई जरूरी दस्तावेज रखे थे। शिकायत के आधार पर जीआरपी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के जलालनपुर नैपुरा निवासी रामकीरत वर्मा का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से नकदी और अन्य सामान बरामद किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में शुरू हुई। विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रामकीरत वर्मा को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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