नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:कानपुर देहात में कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
कानपुर देहात में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शनिवार को दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल आठ महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। शनिवार 31 अक्टूबर को ADJ-15 बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।
दरअसल, पूरा मामला रूरा थाना क्षेत्र के इन्द्ररूख गांव का है। 24 मई 2023 को गांव निवासी शिशुपाल पुत्र लाल सिंह के खिलाफ एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले में मु0अ0सं0 142/2023 के तहत आईपीसी की धारा 376AB और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की थी।
मामले की जांच के दौरान विवेचक ने पीड़िता, वादी और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य संकलित किए और विवेचना पूरी करने के बाद 12 जुलाई 2023 को आरोपी शिशुपाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोषी शिशुपाल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषी को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसमें थाना रूरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल की अहम भूमिका रही।
पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए अभियान के तहत प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।
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