नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद:1.07 लाख रुपये जुर्माना, 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत मिली सजा
बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद और 1 लाख 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत आया।
फतेहपुर थाना क्षेत्र में 23 फरवरी 2024 को नाबालिग से दुष्कर्म की शिकायत दर्ज हुई। शिकायतकर्ता ने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने इसरौली गांव के राजू पुत्र यासीन अली के खिलाफ केस दर्ज किया।
राजू पर मारपीट, बंधक बनाने, दुष्कर्म और धमकी देने समेत पॉक्सो व एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई हुई। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बीनू सिंह ने जांच की और वैज्ञानिक सबूत जुटाकर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।
अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट नंबर-46, बाराबंकी ने आरोपी राजू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1,07,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एसपी रवीना त्यागी के निर्देश पर 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत दोषियों को सजा दिलाने की पैरवी जारी है।
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