नमो घाट के 5KM क्षेत्र में नहीं उड़ेंगे ड्रोन:वाराणसी पुलिस ने मानव रहित विमान प्रणाली पर आज रात 12 बजे तक लगाईं पाबंदी

Oct 22, 2026 - 07:01
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नमो घाट के 5KM क्षेत्र में नहीं उड़ेंगे ड्रोन:वाराणसी पुलिस ने मानव रहित विमान प्रणाली पर आज रात 12 बजे तक लगाईं पाबंदी
वाराणसी में आज से शुरू हो रहे वायु सेना के एयर शो को लेकर वाराणसी पुलिस ने भी फूल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था की है। इसी क्रम में 19 अक्टूबर से लगी नमो घाट से 5 किलोमीटर की रेंज में मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) यानी ड्रोन के संचालन पर रोक आज रात 12 बजे तक जारी रहेगी। रात 12 बजे 96 घंटे पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा नगर निगम गंगा घाट इलाकों में पतंगबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। 26 अक्टूबर तक कहीं भी पतंगबाजी नहीं होगी। ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी शिवहरि मीणा ने बताया - 5 किलोमीटर के एरिया को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। नियमानुसार एक बार में सिर्फ 96 घंटे का प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। ऐसे में आज रत 12 बजे यह प्रतिबन्ध समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दोबारा DCGCA से संपर्क कर इस अवधि को बढ़ाया जाएगा। बता दें की एयर फोर्स के 96वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर 'विंग्स ओवर गंगा' के नाम से एयर शो होगा। जिसे लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। नमो घाट पर आम व्यक्तियों का आना रोक दिया गया है। रेड जोन घोषित डीआईजी शिवहरी मीणा ने बताया - अक्षांश 25.325044° N और रेखांश: 83.035434° E यानी नमो घाट पर वायु सेना द्वारा हवाई प्रदर्शन 22, 24 और 25 को होना है। ऐसे में नमो घाट से 05 (पांच) किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर के हवाई क्षेत्र को 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक ड्रोन नियम, 2021, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उद्देश्यों के लिए एक अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। इन चीजों का संचालन होगा प्रतिबंधित डीआईजी ने अपने लेटर में बताया - इस आदेश की अवधि के दौरान, कोई भी व्यक्ति किसी भी श्रेणी के मानवरहित विमान प्रणाली (UAS), रिमोट से संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर या किसी भी ड्रोन का संचालन, उड़ान, हवा में मंडराना (hover), घूमना (loiter) या नेविगेट नहीं करेगा। क्योंकि खुफिया जानकारी और परिचालन आकलनों से संकेत मिला है कि उक्त अवधि के दौरान निर्दिष्ट क्षेत्र में अप्रतिबंधित UAS/ड्रोन संचालन से जनता की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, और/या वायु सेना द्वारा हवाई प्रदर्शन/व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सिर्फ ये ड्रोन करेंगे फ्लाई 1. संघ के रक्षा और सशस्त्र बल, जो सक्षम सैन्य प्राधिकरण से अनुमति के अधीन होंगे; 2. इस अवधि के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधोहस्ताक्षरी (undersigned) द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अधिकृत एजेंसियां; 3. सक्षम प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमत और इस कार्यालय के साथ समन्वित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचालन; 4. सुरक्षा उद्देश्यों के लिए कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा तैनात किए गए ड्रोन। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म यह आदेश नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (dgca.gov.in) पर तत्काल अपडेट करने के लिए भेजा जाएगा। ताकि ड्रोन ऑपरेटरों के लिए उपलब्ध हवाई क्षेत्र के मानचित्र (airspace map) में यह अस्थायी रेड जोन दिखाई दे सके।

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