संभल में बिना अनुमति जमीन का बैनामा अवैध घोषित:1060 वर्ग मीटर भूमि सरकार के नाम दर्ज, प्रशासन ने कब्जा लिया
संभल में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम बिना जरूरी सरकारी अनुमति के बैनामा कराने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश के बाद 1060 वर्ग मीटर जमीन राज्य सरकार में निहित कर दी गई। शनिवार शाम करीब 4:30 बजे नायब तहसीलदार अरविंद कुमार राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई की। 2022 में कराया गया था जमीन का बैनामा पूरा मामला संभल तहसील के हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव का है। यहां गाटा संख्या 36 में संतराम पुत्र ठकरी के नाम 1060 वर्ग मीटर जमीन दर्ज थी। संतराम अनुसूचित जाति से हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2022 को अपनी पूरी हिस्सेदारी संभल कोतवाली क्षेत्र के महमूद खां सराय निवासी आफताब हुसैन के नाम बैनामा कर दी थी। हालांकि, जमीन के हस्तांतरण के लिए सक्षम न्यायालय से जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। मामला राजस्व न्यायालय पहुंचा, जहां बैनामे को अवैध करार देते हुए जमीन राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया गया। कोर्ट के आदेश पर जमीन पर लिया कब्जा 19 अगस्त 2026 को उपजिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय ने जमीन को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश जारी किया। इसके बाद 31 अगस्त को राजस्व अभिलेखों में भी इसका रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया। शनिवार को प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ गांव पहुंची। नायब तहसीलदार अरविंद कुमार ने राजस्व टीम और लेखपालों के साथ जमीन की पैमाइश कराई। इसके बाद 1060 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा लेने की कार्रवाई की गई। मौके पर कानूनगो अमीचंद्र और लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार, नितिन शर्मा, हर्ष रस्तोगी, सर्वेश खान व दानवीर सिंह समेत राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सुरक्षा के लिए दो दरोगा और 10 कांस्टेबल भी तैनात थे। एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सामान्य जाति के व्यक्ति के पक्ष में सक्षम अनुमति के बिना हस्तांतरित की गई थी। न्यायालय के आदेश के बाद अब धारा 105(2) के तहत कब्जे की कार्रवाई की जा रही है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)