टिन्नू की अर्टिगा कार, बुलेट को अदालत ने मुक्त किया:बुलेटके लिए 2.5 लाख और अर्टिगा कार के लिए 11 लाख रुपये की जमानत राशि देने को कहा

Oct 24, 2026 - 07:29
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टिन्नू की अर्टिगा कार, बुलेट को अदालत ने मुक्त किया:बुलेटके लिए 2.5 लाख और अर्टिगा कार के लिए 11 लाख रुपये की जमानत राशि देने को कहा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस की ओर से जब्त की गई रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की अर्टिगा कार और बुलेट मोटरसाइकिल को अदालत ने शुक्रवार को मुक्त करने का आदेश दिया। अदालत ने वाहन स्वामी राम शंकर यादव को बुलेट मोटरसाइकिल के लिए 2.5 लाख रुपये और अर्टिगा कार के लिए 11 लाख रुपये की जमानत राशि दाखिल करने पर वाहनों को पुलिस अभिरक्षा से छोड़ने का निर्देश दिया। वाहन को नष्ट करने, बेचने या रंग-रूप बदलने से रोका दोनों वाहनों को राम शंकर यादव के पुत्र रवि यादव की सुपुर्दगी में देने का आदेश थाना राम जन्म भूमि पुलिस को दिया गया है। रामशंकर यादव की ओर से अदालत में तर्क दिया था कि अर्टिगा कार बैंक ऋण पर खरीदी गई थी और मंदिर चढ़ावा चोरी से इन वाहनों का कोई संबंध नहीं है। अदालत ने वाहनों की सुपुर्दगी प्राप्त करने वाले रवि यादव को पंजीयन की एक प्रति अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही वाहन स्वामी को वाहन को नष्ट करने, बेचने या रंग-रूप बदलने से रोका है।

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