300 वकील अवध बार चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट:हाईकोर्ट ने कहा- 155 का मतदान स्थल दूसरी बार एसोसिएशन, 145 ने नहीं कराया नवीनीकरण

Oct 26, 2026 - 23:47
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300 वकील अवध बार चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट:हाईकोर्ट ने कहा- 155 का मतदान स्थल दूसरी बार एसोसिएशन, 145 ने नहीं कराया नवीनीकरण
सीओपी में खामी के चलते अवध बार चुनाव में 300 वकील वोट नहीं डाल पाएंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ किया है कि 155 वकीलों के सीओपी में दूसरी बार एसोसिएशन का नाम दर्ज है, जबकि 145 ने प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं कराया है। वैध नवीनीकरण प्रमाण दिखाने पर भी वोट डालने का मौका मिलेगा। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की बेंच ने गिरधारी लाल यादव की पीआईएल पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश की जानकारी अवध बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर लगाने को कहा है। चुनाव 28 अक्टूबर को ही होंगे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने 5,108 सदस्यों को योग्य बताया है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम, 2015 का जिक्र करते हुए कहा कि सीओपी पांच साल के लिए वैध है, नवीनीकरण जरूरी है। भविष्य में विवाद रोकने के लिए यूपी बार काउंसिल को छह महीने में ऑनलाइन सिस्टम बनाने का निर्देश दिया गया है।

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