आजमगढ़ में डीजे कंपटीशन प्रतियोगिता:10 संचालकों और आयोजकों के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा, पुलिस के समझाने के बाद भी नहीं हुई आवाज़ कम
आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने और डीजे प्रतियोगिता कराने के मामले में पुलिस ने पांच आयोजकों सहित पांच डीजे संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पुलिस द्वारा बार-बार समझाने और निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन करने की हिदायत देने के बावजूद डीजे की आवाज कम नहीं की गई। इतना ही नहीं, आरोपितों ने पुलिस टीम के साथ भी वाद-विवाद किया।
पुलिस के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के मद्देनजर उपनिरीक्षक यश सिंह पटेल पुलिस बल के साथ माहुल कस्बे में शांति और कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान कस्बे में दुर्गा पूजा आयोजकों द्वारा कई डीजे संचालकों को बुलाकर तेज आवाज में डीजे प्रतियोगिता कराई जा रही थी।
डीजे की तेज आवाज से बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों और आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी। इससे कस्बे के लोगों में विरोध और असंतोष की स्थिति भी बन रही थी। शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस टीम ने आयोजकों और डीजे संचालकों को समझाते हुए आवाज नियंत्रित रखने तथा शासन और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। नहीं किया निर्देशों का पालन
आरोप है कि रात करीब 10:20 बजे कुरैशी चौक पर पुलिस द्वारा समझाने के बावजूद आयोजकों और डीजे संचालकों ने निर्देशों का पालन करने में आनाकानी की और पुलिस टीम के साथ वाद-विवाद किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त बल की मौजूदगी में प्रतिमा विसर्जन संपन्न कराया। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई गई।
इस मामले में पुलिस ने आयोजक आशु जायसवाल, अमरजीत निषाद, सनोज सोनकर, अजय बिंद और आनंद अग्रहरि के साथ डीजे संचालक मूलचंद्र यादव, अजय, विजय, सागर और धर्मेंद्र सहित कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285, 289, 292, 293 तथा ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है।
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