अमरोहा में परिवार को जहरीला-प्रसाद खिलाने वाले को सजा:10 साल पुराने मामले में दोषी आजाद को 3 साल जेल, 15 हजार जुर्माना
अमरोहा कोर्ट ने गजरौला में एक परिवार के चार लोगों को जहरीला प्रसाद खिलाने के 10 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। दोषी आजाद उर्फ लाला को तीन साल जेल और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। यह घटना 4 जून 2016 की शाम की है। गजरौला के शास्त्री नगर में रहने वाले गणेश, उनकी पत्नी अनीता और बेटियां तनुष्का व दिव्यांशी को आजाद ने जहरीला प्रसाद खिलाया था। प्रसाद खाने के बाद चारों की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आजाद के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। एडीजे तृतीय की अदालत में सुनवाई के बाद, सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आजाद को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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