देवरिया में हत्या के मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 7 साल बाद आया फैसला

Oct 30, 2026 - 20:07
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देवरिया में हत्या के मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 7 साल बाद आया फैसला
देवरिया में सात साल पुराने हत्या के मामले में शुक्रवार को अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं, दोषी प्रमोद कुमार यादव को आयुध अधिनियम के मामले में दो साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितेश कुमार पांडेय ने बताया कि 3 मार्च 2019 को सुबह करीब 11:30 बजे एकौना थाना क्षेत्र के बकरुआ बेलवा निवासी रमायन यादव मोटरसाइकिल से गोरखपुर जा रहे थे। रास्ते में रोककर रुपये मांगे, विरोध पर मारी गोली अभियोजन के अनुसार, रास्ते में पहले से मौजूद प्रमोद कुमार यादव, विजय यादव और महेश यादव ने रमायन की मोटरसाइकिल रोककर रुपये मांगे। इस दौरान विवाद होने पर आरोपियों ने कट्टे से उन्हें गोली मार दी। घायल रमायन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी नेहा यादव की तहरीर पर एकौना थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रमोद की निशानदेही पर मिला था कट्टा अभियोजन पक्ष के मुताबिक, प्रमोद कुमार यादव की निशानदेही पर कट्टा बरामद हुआ था। इसके बाद उनके खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने प्रमोद कुमार यादव, विजय यादव और महेश यादव को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रमोद को आयुध अधिनियम के मामले में भी दोषी पाया गया।

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