बेटे के साथ जेल से रिहा हो सकते हैं आजम:जमानतियों को वेरिफिकेशन हो रहा, 82 मुकदमों के परवाने जेल पहुंचने बाकी
रामपुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आज रिहा हो सकते हैं। दोनों को दो दिन पहले 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। आजम खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान और अन्य वकील जमानतियों की तस्दीक की प्रक्रिया में जुटे हैं। शनिवार सुबह से वे अधिकारियों के पास जाकर जमानतियों की पुष्टि करा रहे हैं। रिहाई के लिए 82 मुकदमों के परवाने जेल पहुंचने हैं। इनमें से पांच परवाने शुक्रवार शाम 7:30 बजे तक जेल पहुंच चुके थे। बाकी परवाने शनिवार को पहुंचने की उम्मीद है। जमानत के कागजों पर हस्ताक्षर और कोर्ट में जरूरी दस्तावेज जमा होने के बाद परवाने जेल भेजे जाएंगे। बेटे के साथ 11 महीने से जेल में बंद हैं आजम आजम खान और अब्दुल्ला आजम 17 नवंबर 2025 से रामपुर जेल में बंद हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी। बाद में सरकार ने सजा बढ़ाने की मांग की। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान की सजा बढ़ाकर 10 साल और अब्दुल्ला की सजा 7 साल कर दी। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि शनिवार को प्रक्रिया समय से पूरी हो गई तोआजम खान व अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो जाएंगे।
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