स्कूलों के बाहर सिगरेट-गुटखा पर बड़ा बैन!
दिल्ली उच्च न्यायालय ने विद्यालयों के बाहर सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया।
दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 09 जुलाई 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राजधानी के विद्यालयों के बाहर सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों के आसपास इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। साथ ही संबंधित फेरी विक्रेता को तीन दिनों के भीतर वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है।
विद्यालयों के बाहर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी के सभी विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने कहा कि जहां छोटे-छोटे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, वहां सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इसी कारण विद्यालयों के प्रवेश और निकास द्वार के आसपास इन उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया गया है।
उच्च न्यायालय ने फेरी विक्रेता को दी वैकल्पिक व्यवस्था
यह आदेश एक फेरी विक्रेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके पास वैध विक्रय प्रमाणपत्र होने के बावजूद उसे बार-बार हटाया जा रहा है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि संबंधित विक्रेता को विद्यालय से दूर किसी अन्य स्थान पर तीन दिनों के भीतर जगह उपलब्ध कराई जाए। तब तक वह न्यायालय की निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए कार्य कर सकेगा।
बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बच्चों को तंबाकू उत्पादों की पहुंच से दूर रखना प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। विद्यालयों के आसपास इस प्रकार की वस्तुओं की बिक्री से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। न्यायालय ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
फेरी विक्रेताओं के लिए भी तय किए गए नियम
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि फेरी विक्रेता निर्धारित स्थान से बाहर अतिक्रमण नहीं करेंगे। विक्रय स्थल पर साफ-सफाई बनाए रखना अनिवार्य होगा और कूड़ादान रखना भी आवश्यक रहेगा। आवश्यकता होने पर छोटे गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अतिरिक्त स्थान घेरने की अनुमति नहीं होगी। इन सभी नियमों का पालन करना प्रत्येक विक्रेता के लिए अनिवार्य रहेगा।
क्या था पूरा मामला
याचिकाकर्ता ने न्यायालय में दावा किया था कि उसके पास वैध विक्रय प्रमाणपत्र है, फिर भी पुलिस और नगर निगम के अधिकारी उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। दूसरी ओर नगर निगम ने कहा कि वह विद्यालय के निकट सिगरेट, गुटखा और पान मसाला बेच रहा था तथा साफ-सफाई के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने वैकल्पिक स्थान देने का निर्देश दिया, लेकिन तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध बरकरार रखा।