दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा:महोबा में कोर्ट ने लगाया 10 हजार जुर्माना, 2 साल बाद आया फैसला
महोबा में एएसजे/एफटीसी कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति सौरभ सिंह को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला खरेला थाना क्षेत्र का है। पुलिस मीडिया सेल ने सोमवार शाम करीब 7:30 बजे फैसले की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, 2024 में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देशन में सीओ रविकांत गोंड ने मामले की जांच की। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य सबूत कोर्ट में पेश किए। लोक अभियोजक ने की पैरवी सुनवाई के दौरान एएसजे/एफटीसी कोर्ट में लोक अभियोजक सुरेंद्र राजपूत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। पैरोकार कांस्टेबल धर्मवीर सिंह ने भी अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने सौरभ सिंह को दोषी ठहराया। वह खरेला थाना क्षेत्र के बारी गांव का निवासी है। कोर्ट ने उसे धारा 498ए, 304बी भादवि और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत सजा सुनाई।
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