चाइनीज मांझे की बिक्री पर हाईकोर्ट नाराज:सरकार ने प्रतिबंध के लिए प्रावधान तैयार करने की बात कही; 6 नवंबर को अगली सुनवाई
प्रदेश में चाइनीज मांझे की खरीद-बिक्री रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की है और याचिका उस दिन सबसे पहले सुनने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि चाइनीज मांझे की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए जरूरी प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की है। उस दिन याचिका पर आगे सुनवाई होगी।
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