दुष्कर्म और दहेज उत्पीड़न मामले में 5 दोषियों को सजा:अदालत ने दो को 10-10 साल और तीन को 3-3 साल के लिए भेजा जेल

Nov 03, 2026 - 22:58
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दुष्कर्म और दहेज उत्पीड़न मामले में 5 दोषियों को सजा:अदालत ने दो को 10-10 साल और तीन को 3-3 साल के लिए भेजा जेल
मऊ में दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने 5 दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 2 दोषियों को 10-10 साल और 3 को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। शशि कुमार चौरसिया और निखिलेश चौरसिया को 10-10 साल के कठोर कारावास के साथ 51-51 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं, रवि प्रकाश चौरसिया, ओम प्रकाश चौरसिया और बीना देवी को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 31-31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों में रवि प्रकाश चौरसिया, शशि कुमार चौरसिया और निखिलेश चौरसिया, ओम प्रकाश चौरसिया के बेटे हैं। ओम प्रकाश चौरसिया स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद के बेटे हैं और बीना देवी उनकी पत्नी हैं। सभी मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला वाजिदपुरा दक्षिणी के रहने वाले हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और उपलब्ध सबूतों पर विचार करने के बाद सजा सुनाई।

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