कॉलोनियों के ले-आउट में जरूरी सुविधाओं पर हाईकोर्ट सख्त:पुलिस स्टेशन, अस्पताल और फायर स्टेशन के लिए जगह तय करने पर मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कॉलोनियों के ले-आउट प्लान में जरूरी सुविधाओं के लिए जगह तय करने के संबंध में राज्य सरकार और विकास प्राधिकरणों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या कॉलोनियों के नक्शे में पुलिस स्टेशन, अस्पताल, फायर स्टेशन और बिजली ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पर्याप्त जगह रखी जाती है। इसके लिए चार सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। टाउन प्लानिंग की नीति पर मांगी जानकारी खंडपीठ ने राज्य सरकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), आवास एवं विकास परिषद और नगर निगम समेत संबंधित विभागों से टाउन प्लानिंग की नीति बताने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि कॉलोनियों के ले-आउट में पुलिस थानों, चौकियों, पुलिस और ट्रैफिक बूथ, अस्पतालों और फायर स्टेशनों के लिए जगह तय करने की क्या व्यवस्था है। इसके साथ ही बिजली ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जगह निर्धारित करने की प्रक्रिया और इस संबंध में संबंधित विभागों से होने वाले परामर्श का ब्योरा भी मांगा है। नगर निगम को अलग से देना होगा शपथपत्र कोर्ट ने नगर निगम लखनऊ को अलग से शपथपत्र दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि कॉलोनियों के ले-आउट प्लान में कौन-कौन सी नागरिक सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। साथ ही भविष्य की आबादी और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरों के नियोजित विकास की कार्ययोजना पर सुझाव भी मांगे हैं। कूड़ा जमा करने की जगह नहीं होने पर उठा मामला यह मामला शहरों और आवासीय कॉलोनियों में कूड़ा जमा करने के लिए जगह नहीं होने से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। पिछली सुनवाई में नगर निगम ने कोर्ट को बताया था कि विकास प्राधिकरण अक्सर कॉलोनियों के नक्शे में कूड़ा जमा करने के लिए जगह निर्धारित नहीं करते। नगर निगम के मुताबिक, कॉलोनियां बसने के बाद कूड़ा जमा करने की जगह नहीं होने से सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
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