एटा में शराब और भांग की दुकानें बंद:MLC चुनाव के चलते DM ने जारी किया आदेश
एटा में आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव के मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी एम. अरुणमोली ने जिले में शराब और भांग की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, शुक्रवार 23 अक्टूबर को मतदान दिवस पर जिले की देशी शराब, अंग्रेजी शराब, कंपोजिट और भांग की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही संबंधित थोक अनुज्ञापन वाली दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। मतदान के दौरान पूरे दिन लागू रहेगा आदेश जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव-2026 के दौरान लोकशांति बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। आदेश के तहत मतदान दिवस पर पूरे दिन संबंधित दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। आबकारी अधिनियम के तहत जारी किए निर्देश जिलाधिकारी ने लाइसेंस प्राधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135C के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देशी-अंग्रेजी शराब के साथ भांग की दुकानें भी बंद प्रशासन के निर्देश के अनुसार, जिले में देशी शराब, अंग्रेजी शराब, कंपोजिट और भांग की दुकानों के साथ थोक अनुज्ञापन सीएल-2 और एफएल-2 भी बंद रहेंगे। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।
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