गोरखपुर में खून की तस्करी का भंडाभोड़, 2 गिरफ्तार:मुरादाबाद से लाकर बेचते थे ब्लड, पुलिस के मुंह पर फाड़कर फेंकी नोटिस
गोरखपुर में अवैध रूप से ब्लड की तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक कार से 100 यूनिट ब्लड बरामद हुआ है। बुधवार को खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि बरामद ब्लड मुरादाबाद के एसएस चैरिटेबल ब्लड बैंक से लाया जा रहा था। इसे गोरखपुर के आरोग्य ब्लड बैंक में सप्लाई किया जाना था। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान मुरादाबाद के सिविल लाइंस निवासी फहीम अहमद और भोजपुर के सिरशवागौड़ के ताज गुड्डू के रूप में हुई। कार सवार आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने के बाद पुलिस ने कार्रवाई के लिए दोनों को एक नोटिस दिया। जिसपर हस्ताक्षर करने से मना करते हुए आरोपियों ने नोटिस फाड़कर पुलिस के चेहरे पर फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की। इस कार्रवाई में रामगढ़ताल पुलिस और औषधि विभाग की टीम शामिल थी। पुलिस के मुताबिक, जिले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गाड़ियों में छिपाकर खून लाने और ऊंचे दामों पर बेचने वाले गिरोह की सूचना मिल रही थी। गोरखपुर में खून का अवैध धंधा चलाने में लिप्त और भी लोगों के नाम सामने आए हैं। इनके बारे में पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। SSP ने दिए जांच के निर्देश
पुलिस के मुताबिक ब्लड तस्करी की लगातार सूचना मिल रही थी। जिसके बाद एसएसपी डॉ. कौस्तुभ के निर्देश पर रामगढ़ताल पुलिस चौकी इंचार्ज अमित चौबे ने इसकी जांच शुरू की। मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि मुरादाबाद से अवैध रूप से ब्लड की खेप गोरखपुर पहुंचने वाली है। इस पर पुलिस ने औषधि निरीक्षक श्रीध्वजेश्वर शुक्ला को सूचना देकर संयुक्त टीम बनाई। डिग्गी में रखे थे 100 डिब्बे
टीम ने भगत चौराहा एलआईसी कार्यालय के पास घेराबंदी कर यूके नंबर की सफेद ऑल्टो कार को रोका। तलाशी लेने पर पिछली सीट पर रखे दफ्ती के डिब्बे से 40 और डिक्की में रखे थर्माकोल के डिब्बे से 60 ब्लड बैग मिले। ऊंचे दामों पर बेचते थे तस्कर
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मुरादाबाद के एसएस चैरिटेबल ब्लड बैंक से सस्ते दाम पर खून लेकर मांग के अनुसार अलग-अलग ब्लड बैंकों में ऊंचे दाम पर बेचते थे। औषधि निरीक्षक ने दोनों डिब्बों से एक-एक यूनिट नमूने के तौर पर लेकर जांच के लिए सुरक्षित किया। आगे की जांच में जुटी पुलिस
रामगढ़ताल थाना प्रभारी श्यामा नंद राय ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(2) और औषधि और प्रसाधन अधिनियम की धारा 18/27 के तहत कार्रवाई की है। कार को भी सीज कर दिया गया है। आगे की जांच और कार्रवाई में जुटी है।
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