हाथ फेवीक्विक से चिपकाए, ₹4.5 लाख का मंगलसूत्र लूटा:बेंगलुरु में महिला को दिनदहाड़े बंधक बनाने की कोशिश, गले पर चाकू रखा; आरोपी गिरफ्तार

Nov 03, 2026 - 14:56
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हाथ फेवीक्विक से चिपकाए, ₹4.5 लाख का मंगलसूत्र लूटा:बेंगलुरु में महिला को दिनदहाड़े बंधक बनाने की कोशिश, गले पर चाकू रखा; आरोपी गिरफ्तार
बेंगलुरु के इंदिरानगर में 31 अक्टूबर को दिनदहाड़े एक जूते और बैग की मरम्मत करने वाली दुकान में लूट की वारदात हुई। यहां एक 40 साल के व्यक्ति ने 23 साल की महिला कर्मचारी को निशाना बनाया। आरोपी ने महिला के दोनों हाथ फेवीक्विक से चिपका दिए और उसके गले पर चाकू रखकर करीब 4.5 लाख रुपए का मंगलसूत्र छीन लिया। घटना के दौरान दुकान में महिला अकेली थी। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए। आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया। महिला को कोई चोट नहीं आई। ऐसे दिया वारदात को अंजाम महिला दुकान में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती है और रोजाना के लेन-देन की जिम्मेदारी भी संभालती है। वह सुबह करीब 10 बजे दुकान पहुंची थी। इसके बाद सुबह 11:45 बजे हेलमेट और दस्ताने पहने एक व्यक्ति दुकान में आया। वह रिसेप्शन काउंटर को फांदकर अंदर पहुंचा। उसने महिला से कहा कि कोई उसे मारने आ रहा है और उसे चिल्लाने से मना किया। जब महिला ने दुकान के मालिक को फोन करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे जबरन बैठा दिया। इसके बाद उसने महिला का मुंह दबाया और उसके गले व हाथों पर चाकू से हमला किया। उसने धमकी दी कि अगर उसने आवाज उठाई तो वह उसे मार देगा। फिर उसने मेज पर रखा कपड़ा महिला के मुंह में ठूंस दिया। आरोपी जब दुकान से भागने लगा, तो महिला ने किसी तरह अपने हाथ छुड़ाए और शोर मचाया। इस पर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। आरोपी ने महिला के बाल पकड़कर उसे फिर अंदर खींच लिया और भीड़ को बीच में न आने की धमकी दी। दुकान के मालिक और वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने चाकू दिखाया और दुकान के मालिक पर हमला कर दिया। इसके बाद वह वहां से भाग निकला। आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया पुलिस ने लोगों की मदद से आरोपी को तलाश कर हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वह मानसिक रूप से परेशान और डिप्रेशन में बताया जा रहा है। इंदिरानगर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(6) के तहत FIR दर्ज की गई है। यह धारा लूट के दौरान या लूट की कोशिश में चोट पहुंचाने से जुड़ी है।

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