हाथरस में बिना नक्शा मंजूरी निर्माण पर रोक:एसडीएम सदर ने प्लॉट खरीदने से पहले ले-आउट जांचने को कहा
हाथरस सदर तहसील के एसडीएम सदर शुभेंदु गोपाल ने विनियमित क्षेत्र में बिना मंजूर नक्शे के भवन बनाने और जमीन पर कॉलोनी विकसित करने पर रोक की जानकारी दी है। ऐसा करना उत्तर प्रदेश (निर्माण का विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 6 का उल्लंघन है। प्रशासन के मुताबिक, कुछ लोग विनियमित क्षेत्र की कृषि भूमि पर ले-आउट मंजूर कराए बिना प्लॉट काटकर बेच रहे हैं। इन कॉलोनियों में सड़क, नाली, जल निकासी, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों के भवन नक्शे मंजूर नहीं होंगे। बिना मंजूरी किए गए निर्माण को गिराने की कार्रवाई भी हो सकती है। एसडीएम ने लोगों से प्लॉट खरीदने से पहले तहसील सदर स्थित विनियमित क्षेत्र कार्यालय से कॉलोनी के ले-आउट की मंजूरी की पुष्टि करने को कहा है। भवन निर्माण शुरू करने से पहले नक्शा मंजूर कराना भी जरूरी है। अवैध प्लाटिंग के बारे में दें जानकारी विनियमित क्षेत्र में शामिल गांवों और मंजूर ले-आउट वाली कॉलोनियों की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है। अवैध प्लॉटिंग या बिना मंजूरी निर्माण की सूचना कार्यदिवसों में इसी कार्यालय में दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
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