इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ SSP को 45 मिनट खड़ा रखा:आरोपी को सीधे हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश का पालन नहीं होने पर जताई नाराजगी

Oct 24, 2026 - 20:59
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ SSP को 45 मिनट खड़ा रखा:आरोपी को सीधे हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश का पालन नहीं होने पर जताई नाराजगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का वादा करके जमानत हासिल करने और बाद में मुकरने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। वहीं, आरोपी को सीधे हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश का पालन नहीं होने पर मेरठ के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को कोर्ट में करीब 45 मिनट तक खड़ा रखा। जज अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने मामले में मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आचरण पर भी गंभीर नाराजगी जताई। कोर्ट ने इसे घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए आदेश की प्रति मेरठ के प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। उनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई पर विचार किया जा सके। अब पढ़िए पूरा मामला मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में पिछले साल एक लड़की के साथ नितीश उर्फ सिद्धान्त उर्फ सेठी ने शादी का झांसा देकर रेप किया था। हाईकोर्ट में उसने पीड़िता से शादी करने का वायदा किया और जमानत मांगी। 18 मार्च 2026 में सेठी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत मिलते ही सेठी ने अपना वायदा तोड़ दिया। पीड़िता ने हाईकोर्ट का रुख कर अंडरटेकिंग के उल्लंघन के आधार पर आरोपी की जमानत रद्द करने की गुहार लगाई। ​शनिवार को सुनवाई के दौरान पीड़िता और आरोपी दोनों कोर्ट में उपस्थित थे। जब कोर्ट ने आरोपी से पूछा तो उसने पीड़िता से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। एसएसपी मेरठ को हिरासत में लेना का दिया आदेश ​इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने जमानत लेते समय दी गई अंडरटेकिंग का सीधा उल्लंघन किया है। कोर्ट ने तत्काल उसकी जमानत रद्द कर दी। मौके पर मौजूद एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया कि आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायिक हिरासत के लिए पेश किया जाए। पुलिस ने आरोपी को सीजेएम मेरठ में पेश कर दिया ​इससे पूर्व मामले में पेश न होने पर हाईकोर्ट ने 28 सितंबर को आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर एसएसपी मेरठ को तामील कराने और आरोपी को सीधे हाईकोर्ट में पेश करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। ​वारंट होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हाईकोर्ट लाने की बजाय सीजेएम मेरठ की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसएसपी ने मानी अपनी चूक इस पर कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा था।​ शनिवार को पेश हुए एसएसपी ने बताया कि वह 28 सितंबर से दो अक्टूबर तक अवकाश पर थे और उनके अधीनस्थों से यह चूक हुई। भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी कोर्ट ने इसे लापरवाही तो माना, लेकिन कहा कि वारंट के निष्पादन प्राधिकारी स्वयं एसएसपी थे। इसलिए आरोपी को हाईकोर्ट में पेश कराना उनकी जिम्मेदारी थी। कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश करने की बजाय उन्हें शाम चार बजे तक न्यायालय में ही मौजूद रहने का निर्देश दिया। भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी। हाइकोर्ट ने सीजेएम मेरठ की घोर लापरवाही बताया ​कोर्ट ने इस बात पर भी गंभीर ऐतराज जताया कि जब सीजेएम मेरठ को यह संज्ञान में था कि हाईकोर्ट ने आरोपी को सीधे पेश करने का एनबीडब्ल्यू जारी किया है। फिर भी उन्होंने बिना हाईकोर्ट भेजने के निर्देश के आरोपी को सीधे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हाइकोर्ट ने इसे सीजेएम मेरठ की घोर लापरवाही व अनुशासनहीनता करार दिया। निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रति मेरठ के प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष रखी जाए ताकि सीजेएम के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई की जा सके। अब जानिए IPS मूर्ति के बारे में IPS मूर्ति मेरठ से पहले झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे। उन्हें अप्रैल 2025 में झांसी भेजा गया था। कासगंज और कानपुर देहात में SP रह चुके हैं। मूर्ति 2015 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा के जरिए सीधे भर्ती के तहत यूपी कैडर में IPS चयनित हुए थे। पिछले 11 साल से भारतीय पुलिस सेवा में हैं। 2015 में उनको पहली पोस्टिंग गाजियाबाद में मिली थी। वे लखनऊ में इंटेलिजेंस में भी SP रह चुके हैं। कम्प्यूटर साइंस में बीटेक और मार्केटिंग में MBA डिग्री 1985 में 12 फरवरी को आंध्र प्रदेश के तिरूपति में जन्मे बीबीजीटीएस 41 साल के हैं। उन्होंने पूरी शिक्षा हैदराबाद में ली है। कम्प्यूटर साइंस में बीटेक और मार्केटिंग में एमबीए की डिग्री ली है। उन्होंने पुलिस सेवा में कई पुरस्कार हासिल किए हैं। 2022 में उनको डीजी कमेंडेशन डिस्क सिल्वर, 2023 में डीजी कमेंडेशन डिस्क गोल्ड और 2025 में डीजी कमेंडेशन डिस्क प्लेटिनम से सम्मानित किया गया था।

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