किशोरी से रेप मामले में दो दोषियों को सजा:पॉक्सो कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई, 63-63 हजार रुपए जुर्माना लगा

Nov 03, 2026 - 19:38
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किशोरी से रेप मामले में दो दोषियों को सजा:पॉक्सो कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई, 63-63 हजार रुपए जुर्माना लगा
इटावा में पांच साल पुराने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान की अदालत ने जीतू और सागर को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 63-63 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप मामला भरथना थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि कांशीराम कॉलोनी निवासी जीतू और सागर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। बाद में उसे बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, किशोरी के बयान दर्ज होने के बाद मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया गया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान की अदालत में हुई। सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी और मंजू शाक्य ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने जीतू और सागर को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 63-63 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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