लखनऊ में गैस की कालाबाजारी पकड़ी, 32 सिलेंडर जब्त:घरेलू सिलेंडर में 12.7 किलो गैस कम मिली; रिफिलिंग के सामान भी बरामद
सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अहमामऊ में आपूर्ति विभाग की टीम ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग का मामला पकड़ा है। टीम ने एक मकान में छापा मारकर 32 गैस सिलेंडर, वजन करने की मशीन और रिफिलिंग के उपकरण बरामद किए। मामले में मो. सिराज के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दी गई है। मकान के बाहर ब्यूटी पार्लर का लगा था बोर्ड आपूर्ति विभाग के मुताबिक, 26 अक्टूबर की सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि अहमामऊ में एक मकान में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और कालाबाजारी की जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर टीम ने सुबह करीब 11 बजे इंडियन ओवरसीज बैंक के सामने स्थित गली में एक मकान की जांच की। यहां भूतल पर बने कमरे में गैस सिलेंडर रखे मिले। कमरे के बाहर ‘न्यू लुक ब्यूटी पार्लर कॉस्मेटिक एंड ट्रेनिंग सेंटर’ लिखा था। 1400 रुपए में खरीदकर 1600 में बेचने की बात कही जांच टीम के सामने दिए गए लिखित बयान में मो. सिराज ने बताया कि उसके पास 24 घरेलू और आठ व्यावसायिक सिलेंडर रखे थे, जिनके वैध कागजात उसके पास नहीं थे। उसने विभिन्न स्थानों से घरेलू सिलेंडर 1400 रुपये में खरीदकर अहमामऊ के आसपास के ग्राहकों को 1600 रुपये में बेचने की बात कही। उसने कमरा मयंक अवस्थी से किराये पर लेने की जानकारी भी दी। सिलेंडरों में कम मिली गैस विभागीय जांच में 19 भरे और पांच खाली घरेलू सिलेंडर मिले। इसके अलावा छह भरे और दो खाली व्यावसायिक सिलेंडर बरामद हुए। टीम को एक हैंगिंग वेइंग मशीन, लोहे का रिफिलर और पाइप-रेगुलेटर सहित रिफिलिंग के उपकरण भी मिले। तौल में घरेलू सिलेंडरों में 7.99 से 12.7 किलो तक और व्यावसायिक सिलेंडरों में 1.2 से 15.23 किलो तक गैस कम पाई गई। आपूर्ति विभाग ने सिलेंडरों और उपकरणों को जब्त कर गोमती भारत गैस एजेंसी के मैनेजर की सुपुर्दगी में दे दिया। विभाग के अनुसार, जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद मो. सिराज के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोग दर्ज कराने के लिए सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस को पत्र भेजा गया है।
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