मारपीट के दोषी दंपती को 5 साल जेल:बाराबंकी में घर में घुसकर मारपीट की थी, 17-17 हजार का जुर्माना लगाया
बाराबंकी में घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक दंपती को अदालत ने पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आया।
कोठी थाना क्षेत्र के मुहीद्दीनपुर निवासी मोहित कुमार ने ओमप्रकाश और उसकी पत्नी नीलम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि दोनों ने उनके घर में घुसकर मारपीट और गाली-गलौज की।
वर्ष 2023 में कोठी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 323, 504, 506 और 452 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उपनिरीक्षक अनिल सिंह ने साक्ष्य जुटाकर आरोपपत्र दाखिल किया। मॉनिटरिंग सेल और पैरवीकारों ने अदालत में मजबूत पैरवी की। पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार, यह मामला जघन्य अपराधों में चिह्नित था।
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