महोबा में बुजुर्ग महिला से मारपीट:कोर्ट के आदेश पर डेढ़ साल बाद आरोपियों पर FIR
महोबा के खन्ना गांव में डेढ़ साल पहले 75 साल की बुजुर्ग महिला सरमन के साथ हुई मारपीट के मामले में आखिरकार कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अवैध निर्माण का विरोध करने पर महावीर प्रजापति, उसकी पत्नी गिरजा और पुत्र सुनील ने वृद्धा की पिटाई कर दी थी। पुलिस ने अब न्यायालय के निर्देश पर तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महोबा के खन्ना थाना अंतर्गत खन्ना गांव की रहने वाली वृद्ध महिला सरमन ने न्यायालय में गुहार लगाई थी। पीड़िता का आरोप है कि 2 फरवरी 2025 को गांव के ही महावीर प्रजापति द्वारा उनके दरवाजे के सामने अवैध रूप से शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था। जब बुजुर्ग महिला ने रास्ते के संकरा होने का हवाला देते हुए इसका विरोध किया तो आरोपी महावीर, उसकी पत्नी गिरजा और पुत्र सुनील ने मिलकर महिला के साथ गाली-गलौज की और थप्पड़, घूंसों तथा लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि घटना के समय बीच-बचाव करने आए पति और परिजनों सहित ग्रामीणों के सामने आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके डर से महिला के बेटे और बहू घर छोड़कर चले गए और वह वर्तमान में अकेली रहने को मजबूर हैं। स्थानीय थाने और पुलिस अधीक्षक स्तर पर कोई सुनवाई न होने के बाद पीड़िता ने खुद जिला चिकित्सालय में अपना मेडिकल परीक्षण कराया था और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत के हस्तक्षेप और आदेश के बाद खन्ना थाना पुलिस ने महावीर प्रजापति, उसकी पत्नी गिरजा और पुत्र सुनील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। खन्ना थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमा दर्ज कर मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई तेजी से की जा रही है।
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