नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल:सिद्धार्थनगर कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
सिद्धार्थनगर में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के डोमसरा गांव के राजेश कुमार पुत्र प्रहलाद को दोषी ठहराया गया। त्रिलोकपुर थाने में मुकदमा दर्ज पीड़िता के पिता की तहरीर पर त्रिलोकपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पैरवी की और साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने इन्हीं के आधार पर राजेश कुमार को दोषी माना। मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार पाठक और त्रिलोकपुर थाने के न्यायालय पैरोकार आरक्षी अमित पाल ने पैरवी की।
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