नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा:12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा, फर्रुखाबाद कोर्ट का फैसला
फर्रुखाबाद में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी विजयवीर को दोषी ठहराया। पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2025 में दर्ज हुआ था मुकदमा मामला राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़ित ने वर्ष 2025 में पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि उसकी 12 साल की बेटी घर से बाहर गई थी। इस दौरान गांव निवासी विजयवीर ने बच्ची के साथ गलत काम किया। पुलिस की पैरवी के बाद सजा पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, न्यायालय के पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर ने प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के बाद पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास और 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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