पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद:10 दिन में विवेचना पूरी, 21 सुनवाई में आया फैसला; 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
फिरोजाबाद के थाना रजावली क्षेत्र में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी मानपाल उर्फ बहरा पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। पास्ता दिलाने के बहाने घर ले गया था आरोपी पुलिस के अनुसार, घटना 13 जून 2026 की है। पांच वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप था कि गांव का ही मानपाल उर्फ बहरा (52) उसे पास्ता दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में थाना रजावली में मुकदमा अपराध संख्या 84/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 9एम/10 में मुकदमा दर्ज किया गया था। 10 दिन में दाखिल किया आरोपपत्र पुलिस के मुताबिक, थाना रजावली पुलिस ने मामले की विवेचना महज 10 दिन में पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। प्रभावी पैरवी, साक्ष्यों के संकलन और नियमित मॉनिटरिंग के चलते 82 कार्यदिवस में 21 सुनवाई के बाद फैसला आ गया। विशेष पॉक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुमताज अली ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पहले भी दर्ज थे मुकदमे पुलिस के अनुसार, दोषी के खिलाफ पहले भी एससी-एसटी एक्ट और छेड़खानी से संबंधित मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा दिलाने में अभियोजक अवधेश भारद्वाज, विवेचक एवं थानाध्यक्ष बृजकिशोर और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल वेदपाल का विशेष योगदान रहा।
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