सुप्रीम कोर्ट बोला- दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जला सकेंगे:साइलेंस जोन के 300 मीटर एरिया में रोक, स्कूल-कॉलेज 'नो-क्रैकर जोन' घोषित
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। पटाखे केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे। यह अनुमति 15 अक्टूबर 2025 को दिए गए कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन क्षेत्रों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को भी 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया जाए। इनकी उचित मार्किंग की जाए और लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। खबर अपडेट की जा रही है।
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