बलिया में युवक की हत्या के दो आरोपी दोषी:बलिया की अदालत ने 14-14 साल की सजा सुनाई, 87-87 हजार का जुर्माना लगाया
बलिया की अदालत ने बांसडीह कोतवाली गेट के सामने युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को 14-14 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 87-87 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने 4 नवंबर को धर्मेन्द्र यादव उर्फ बागी यादव और अंकित यादव को दोषी ठहराया। दोनों बलिया के बांसडीह थाना क्षेत्र के दरांव गांव के रहने वाले हैं। फैसला बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट नंबर 8 ने सुनाया। पुलिस के मुताबिक, धर्मेन्द्र यादव को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के साथ धारा 190 के तहत 14 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना हुआ। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। धारा 109(1) के साथ धारा 190 के तहत 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी। धारा 191(3) के तहत तीन साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना हुआ। जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा होगी। धारा 191(2) के तहत एक साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा होगी। धारा 115(2) के साथ धारा 190 के तहत एक साल की सजा और 2 हजार रुपए जुर्माना हुआ। जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा होगी। पुलिस की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि वर्ष 2024 में बांसडीह थाने के गेट के सामने सब्जी खरीदते समय आरोपियों ने वादी और उसके 22 वर्षीय भाई रोहित पाण्डेय पर धारदार हथियार से हमला किया था। रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। बांसडीह पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेजा था। इसके बाद अदालत में आरोपपत्र पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक, महानिदेशक के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने मामले की पैरवी की। अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय थे।
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