हत्या के आरोपी को 10 साल की कैद:देवरिया कोर्ट ने66 हजार रुपए जुर्माना लगाया, पत्नी को रिहा किया
देवरिया में अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने पांच साल पुराने हत्या के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने रुद्रपुर थाना क्षेत्र के भाली चौर उत्तर टोला निवासी विजय बहादुर विश्वकर्मा को 10 साल की कठोर कैद और 66 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विजय की पत्नी ममता विश्वकर्मा को उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर परिवीक्षा का लाभ दिया गया। अदालत ने उन्हें दो साल तक अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। रास्ते के विवाद में लोहे की रॉड से किया था हमला सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितेश कुमार पांडेय ने बताया कि 24 अगस्त 2021 की सुबह करीब 6 बजे सुदामी देवी के पति रामप्रीत अपने घर जा रहे थे। आरोप था कि रास्ते के विवाद में विजय, उसकी पत्नी ममता और उनकी दो बेटियों ने रामप्रीत पर लोहे की रॉड से हमला किया। आरोप के मुताबिक, चारों विजय बहादुर के घर के सामने घात लगाकर बैठे थे। सिर में गंभीर चोट लगने से रामप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई। दो बेटियों का मामला किशोर न्यायालय भेजा सुदामी देवी की शिकायत पर रुद्रपुर थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। अदालत ने विजय बहादुर को एक राय होकर गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया। दोनों बेटियों को किशोर मानते हुए उनका मामला किशोर न्यायालय भेज दिया गया। अदालत ने विजय बहादुर को जेल भेजने का आदेश दिया। साथ ही जुर्माने की आधी रकम शिकायतकर्ता सुदामी देवी को देने का निर्देश दिया।
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