बलिया पुलिस ने पटाखों की बिक्री-इस्तेमाल के नियम बताए:दुकानदारों को लाइसेंस, फायर NOC और सुरक्षा इंतजाम जरूरी
बलिया पुलिस ने दीपावली, धनतेरस, छठ और आने वाले त्योहारों के लिए पटाखा दुकानदारों और आम लोगों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने सड़कों और मुख्य मार्गों पर पटाखे न छोड़ने की अपील की है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देश पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों और अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जा रहा है।
दुकानदार वैध अस्थायी या स्थायी लाइसेंस और फायर NOC के बिना पटाखे जमा या बेच नहीं सकेंगे। दुकानें सिर्फ प्रशासन की ओर से तय खुले मैदानों या जगहों पर लगेंगी। घनी आबादी और रिहायशी इलाकों में दुकानें लगाने पर रोक है।
पटाखा दुकानों और स्टॉलों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखनी होगी। हर दुकानदार को पानी से भरी बाल्टी, सूखी बालू और अग्निशमन यंत्र रखना होगा।
सिर्फ पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से प्रमाणित ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी। बेरियम सॉल्ट जैसे हानिकारक रसायनों से बने पटाखों, तेज आवाज वाले पटाखों और लड़ियों की बिक्री पर रोक है।
पुलिस ने कहा कि रसड़ा और कोतवाली क्षेत्र में हाल में की गई कार्रवाई की तरह, बिना लाइसेंस पटाखों का परिवहन या गोदामों में भंडारण करने वालों पर कार्रवाई होगी। घनी आबादी में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ भी विस्फोटक अधिनियम और संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने लोगों से कहा है कि बच्चे पटाखे या फुलझड़ी जलाएं, तो परिवार के बड़े सदस्य या अभिभावक उनके साथ रहें। पटाखे जलाते समय सूती कपड़े पहनें।
घरों के अंदर, संकरी गलियों में, बिजली के तारों या खंभों के पास, वाहनों के नजदीक और गैस पाइपलाइन के आसपास आतिशबाजी न करें। सड़कों और मुख्य मार्गों पर पटाखे न छोड़ें, ताकि राहगीरों और यातायात को परेशानी न हो।
आतिशबाजी के पास पानी की बाल्टी रखें, ताकि चिंगारी को तुरंत बुझाया जा सके। नियम तोड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
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