चाकू से हमला करने वाले को 10 साल की सजा:मऊ में नए आपराधिक कानून के तहत पहला फैसला; 55 हजार रुपए जुर्माना पीड़िता को मिलेगा
मऊ जनपद न्यायालय ने नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज मुकदमे में शनिवार को पहला फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी की अदालत ने युवती पर चाकू से हमला करने के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपए जुर्माना लगाया। यह फैसला शनिवार शाम 4 बजे सुनाया गया। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी। कॉलेज के पास युवती पर किया था हमला अभियोजन के मुताबिक, 9 दिसंबर 2024 को मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के बरामदपुर स्थित महिला डिग्री कॉलेज के पास नीलेश गौतम ने 22 वर्षीय युवती पर चाकू से कई वार किए थे। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में वादिनी गीता सिंह की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत केस दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने घोसी थाना क्षेत्र के टेसूपार निवासी नीलेश गौतम के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सात गवाहों ने दी गवाही सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी फौजदारी नंदलाल ने सात गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया। दो धाराओं में सुनाई गई सजा बीएनएस की धारा 109 के तहत आरोपी को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत दो साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा होगी। दोनों मामलों में कुल 55 हजार रुपए का जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा।
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