हाईकोर्ट बोला- ट्रेजरी घोटाले में पुलिस दस्तावेज सौंपे:जांच की धीमी गति पर जताई नाराजगी, दिसंबर में अगली सुनवाई
पीलीभीत के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सरकारी धन की गड़बड़ी के मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही है। मंगलवार को फूलचंद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच समिति को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ये दस्तावेज जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत के माध्यम से तुरंत सौंपने को कहा है। फर्जी लाभार्थी बनाकर रकम भेजने का आरोप कार्यालय में तैनात चपरासी इल्हाम पर फर्जी लाभार्थी बनाकर सरकारी धन गलत खातों में भेजने का आरोप है। 12 सितंबर 2024 को एक करोड़ एक लाख रुपए से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 53 बैंक खातों में 5.50 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम फ्रीज की है। मामले में इल्हाम को बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं, सात महिलाओं और उसकी पत्नी अर्शी खातून को गिरफ्तार किया गया है। जांच की धीमी गति पर कोर्ट ने जताई थी चिंता हाईकोर्ट ने इससे पहले भी जांच की धीमी गति पर चिंता जताई थी। मार्च 2026 में जांच के लिए समिति गठित की गई थी, लेकिन उसकी कार्रवाई धीमी रही। 26 अक्टूबर 2026 के आदेश में कोर्ट ने पुलिस को जरूरी दस्तावेज जांच समिति तक पहुंचाने का निर्देश दिया।मामले में अगली सुनवाई दिसंबर 2026 में होगी।
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