मजदूरों के लिए महंगाई भत्ते की नई दरें लागू:हर महीने 174 से 238 रुपए अतिरिक्त लाभ होगा

Oct 27, 2026 - 22:16
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मजदूरों के लिए महंगाई भत्ते की नई दरें लागू:हर महीने 174 से 238 रुपए अतिरिक्त लाभ होगा
प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के 74 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की संशोधित दरें निर्धारित की हैं। इसके तहत श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में ₹174.25 से लेकर ₹238.39 तक की वृद्धि हुई है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। श्रम विभाग की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी शासनादेश के अनुसार, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में यह संशोधन जनवरी से जून 2026 की अवधि के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों के आधार पर किया गया है। इसका उद्देश्य महंगाई में हुए बदलाव के अनुरूप श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का लाभ उपलब्ध कराना है। योगी सरकार की इस पहल से औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों और संबंधित अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों को लाभ मिलेगा। संशोधित दरों के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में श्रमिकों की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम मासिक मजदूरी निर्धारित की गई है। तीनों श्रेणियों के श्रमिकों की बढ़ी मजदूरी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद: इन दोनों जिलों में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹13,690 से बढ़ाकर ₹13,883.59, अर्द्धकुशल श्रमिकों की ₹15,059 से बढ़ाकर ₹15,271.41 और कुशल श्रमिकों की ₹16,868 से बढ़ाकर ₹17,106.39 कर दी गई है। इससे श्रमिकों को हर महीने क्रमशः ₹193.59, ₹212.41 और ₹238.39 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। नगर निगम वाले अन्य जिलों गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर नगर निगम वाले जनपदों में अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी ₹13,006 से बढ़ाकर ₹13,189.68, अर्द्धकुशल श्रमिकों की ₹14,306 से बढ़ाकर ₹14,507.46 और कुशल श्रमिकों की ₹16,025 से बढ़ाकर ₹16,250.86 निर्धारित की गई है। इस श्रेणी में मासिक वृद्धि ₹183.68 से ₹225.86 तक है। प्रदेश के शेष जिलों में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹12,356 से बढ़ाकर ₹12,530.25, अर्द्धकुशल श्रमिकों की ₹13,590 से बढ़ाकर ₹13,782.30 और कुशल श्रमिकों की ₹15,224 से बढ़ाकर ₹15,438.42 कर दी गई है। इससे श्रमिकों को हर महीने ₹174.25 से ₹214.42 तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। महंगाई के अनुरूप भत्ते का निर्धारण श्रमिकों को देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की गणना जनवरी से जून 2026 तक के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 431 अंकों के आधार पर की गई है। पूर्व निर्धारित 400 अंकों के आधार स्तर से ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता तय किया गया है। सरकार की व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दर मासिक मजदूरी के आधार पर 1/26 के अनुपात में निर्धारित होगी। साथ ही, पहले से अधिक मजदूरी प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। यदि किसी कर्मचारी को पहले से निर्धारित दरों के अनुसार अधिक मजदूरी मिल रही है, तो उसे जारी रखा जाएगा। नियोजकों को करना होगा नई दरों का पालन श्रम विभाग ने संबंधित नियोजकों, औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को निर्धारित नई दरों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। भुगतान करते समय श्रमिक की कुशलता की श्रेणी और संबंधित क्षेत्र में लागू दरों का ध्यान रखना होगा। योगी सरकार का यह कदम महंगाई के अनुरूप श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। नई दरों के लागू होने से प्रदेश के संबंधित अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को नियमित रूप से संशोधित न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

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