दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल:कासगंज कोर्ट ने 20 हजार जुर्माना भी लगाया, 9 लोगों ने दी गवाही
कासगंज के अमांपुर थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने गुरुवार को संजू उर्फ संजीव को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। धारा 452 के तहत 5 साल की साधारण कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। रात में शौच के लिए जा रही थी युवती सरकारी वकील संदीप मिश्रा के अनुसार, 2 अप्रैल 2022 को पीड़िता ने अमांपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी 19 वर्षीय बेटी रात करीब 1 बजे शौच के लिए जा रही थी। इसी दौरान संजू उर्फ संजीव ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी।शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। 9 गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत पेश किए सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने पीड़िता, उसके पिता, डॉक्टरों और जांच अधिकारी समेत 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए। अदालत में चिकित्सकीय रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट, एफआईआर, नक्शानजरी और अन्य दस्तावेजी सबूत भी पेश किए गए। दो माह अतिरिक्त जेल का भी प्रावधान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर 2 माह की अतिरिक्त जेल होगी। वहीं, धारा 452 के तहत 5 साल की साधारण कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसे नहीं भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
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