नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:बस्ती में कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपए का जुर्माना

Oct 22, 2026 - 22:24
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:बस्ती में कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपए का जुर्माना
बस्ती के परसरामपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी संतराम उर्फ गुड्डू को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद 22 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया गया। जून 2024 में दर्ज हुआ था मुकदमा पुलिस के मुताबिक, 18 जून 2024 को पीड़ित पक्ष की तहरीर पर परसरामपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें संतराम उर्फ गुड्डू पुत्र रामसजन, निवासी हरनहवा, थाना परसरामपुर को आरोपी बनाया गया था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376-AB और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत केस दर्ज किया गया। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बस्ती पुलिस की पैरवी सेल और परसरामपुर थाना पुलिस ने मामले की प्रभावी पैरवी की। विशेष न्यायाधीश (एएसजे/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट), बस्ती ने सुनवाई के बाद 22 अक्टूबर 2026 को दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में सुनाई गई सजा को अपनी पैरवी का परिणाम बताया है।

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