दुष्कर्म के दोषी को 5 साल की जेल:बाराबंकी में 30 हजार रुपए जुर्माना लगा, 8 साल बाद आया फैसला
बाराबंकी में दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर-36 ने यह फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2018 का है। 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अछेछा गांव का है। राजू पुत्र मोल्हे के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने 2 जून 2018 को पुलिस से शिकायत की थी। इसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जुटाए साक्ष्य, कोर्ट में पेश किए गवाह मामले की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक ध्रुव कुमार ने की थी। उन्होंने साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पुलिस की मॉनीटरिंग सेल और पैरोकार ने अहम गवाहों को अदालत में पेश किया। इसके बाद अदालत ने राजू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई पैरवी पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है। पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना है। बाराबंकी पुलिस ने इसे महिला अपराधों में प्रभावी पैरवी का नतीजा बताया।
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