एयर शो के दौरान जर्जर मकानों के लिए एडवाइजरी जारी:निगम ने की गंगा तटवर्ती क्षेत्रों के जर्जर व कमजोर भवनों पर एकत्र होने से मनाही, हादसे की आशंका

Oct 23, 2026 - 17:47
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एयर शो के दौरान जर्जर मकानों के लिए एडवाइजरी जारी:निगम ने की गंगा तटवर्ती क्षेत्रों के जर्जर व कमजोर भवनों पर एकत्र होने से मनाही, हादसे की आशंका
नमो घाट पर हो रहे एयर शो को लेकर नगर निगम ने एडवाइजरी जारी की है। नगर निगम ने गंगा के किनारे मौजूद जर्जर मकानों पर एकत्र न होने की बात कही है। ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। कुल 424 मकानों के मालिकों को औपचारिक रूप से एडवाइजरी जारी की गई है। गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में मौजूद इन जर्जर व कमजोर भवनों, छतों, छज्जों, मुंडेर और बालकोनियों पर लोगों के एकत्र होने तथा प्रवेश करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। गंगा किनारे कई पुराने भवन नगर आयुक्त ने बताया - एयर शो का भव्य रिहर्सल 21 अक्टूबर को किया गया था। उसके बाद सभी मकानों की लिस्टिंग की गयी और सभी को औपचारिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अभी दो दिन एयर शो और बचा है। ऐसे में ​गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक पुराने भवन ऐसे हैं। जिनमें संरचनात्मक कमजोरी, दीवारों में दरारें और छतों व छज्जों की जर्जरता है। एयर शो के दौरान वायुयानों के प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाले कंपन, ध्वनि और लोगों की भारी आवाजाही के कारण छतों व अन्य हिस्सों पर अतिरिक्त भार बढ़ने से दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में मकानों को एडवाइजरी जारी की गई है। न एकत्रित होने दें घरों पर भीड़ नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर कोतवाली जोन के जोनल अधिकारी मृत्युंजय नारायण मिश्रा सहित अन्य जोनल अधिकारियों की ओर से आधिकारिक सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है। ​इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन भवनों, छतों या बालकोनियों में दरारें, झुकाव या प्लास्टर गिरने की समस्या हो, वहां एयर शो देखने के उद्देश्य से किसी को भी आमंत्रित न किया जाए। भवन स्वामी या किरायेदार वास्तविक संरचनात्मक क्षमता की जांच किए बिना भीड़ एकत्र न होने दें। की जाएगी कड़ी कार्रवाई नगर आयुक्त ने बताया - किसी भी खतरे की स्थिति में तत्काल संबंधित निगम अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। असुरक्षित हिस्सों को खाली रखने के साथ ही वहां बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 331 व 308 के तहत कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा अनुमत सुरक्षित स्थानों का ही उपयोग करें, बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें तथा किसी भी प्रकार की असामान्य आवाज या दरार बढ़ने की सूचना तुरंत पुलिस, अग्निशमन सेवा या नगर निगम नियंत्रण कक्ष को दें।

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