जौनपुर में हत्या के प्रयास में 10 साल की जेल:मजदूरी के 400 रुपये मांगने पर मारी थी गोली, 21 हजार का जुर्माना भी लगाया
जौनपुर में मजदूरी के 400 रुपये मांगने पर अब्दुल रहीम को गोली मारकर घायल करने के मामले में अदालत ने जाहिद शाह को 10 साल की कैद सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पशुपति नाथ मिश्रा की अदालत ने उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जाहिद को आर्म्स एक्ट में भी दोषी ठहराते हुए दो साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के तारापुर तकिया का है। अब्दुल रहीम की मां अलीमुन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, जाहिद शाह ने अब्दुल को 400 रुपये दिहाड़ी पर काम करने के लिए रखा था। काम पूरा होने के बाद अब्दुल ने मजदूरी मांगी तो जाहिद ने दो दिन बाद पैसे देने की बात कही। मजदूरी मांगने पर पिस्टल से चलाई गोली 5 सितंबर 2018 की शाम अब्दुल अपनी बहन तरन्नुम के साथ जा रहा था। इसी दौरान दिलबर के मकान के पास उसे जाहिद शाह मिल गया। अब्दुल ने उससे मजदूरी के पैसे मांगे तो जाहिद ने पिस्टल से गोली चला दी। तरन्नुम के चिल्लाने पर जाहिद ने उसे पैर से मारा, जिससे उसे भी चोट आई। लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी मौके से भाग गया। घायल अब्दुल और तरन्नुम का इलाज कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अदालत में केस डायरी पेश की। सरकारी वकील अरुण कुमार ने मामले में गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जाहिद शाह को हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया। इसके बाद उसे 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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