जमीन बैनामा धोखाधड़ी के आरोप में पूजा को राहत:अग्रिम जमानत मंजूर, कोर्ट ने पांच शर्तों और 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें देने का आदेश

Oct 22, 2026 - 21:36
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जमीन बैनामा धोखाधड़ी के आरोप में पूजा को राहत:अग्रिम जमानत मंजूर, कोर्ट ने पांच शर्तों और 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें देने का आदेश
सोनभद्र में जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के आरोप में आरोपी पूजा कुमारी को सत्र न्यायालय से राहत मिली है। बुधवार को सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। साथ ही विचारण में सहयोग करने और गवाहों को धमकी नहीं देने समेत पांच शर्तें लगाई हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जुगैल थाना क्षेत्र के सेमिया गांव निवासी त्रिवेणी उर्फ बेनी की तहरीर पर तीन सितंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि 17 फरवरी 2025 को वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन कराने के बहाने पुनवासी और राजेश कुमार ने धोखाधड़ी कर उनकी जमीन का बैनामा करा लिया। इस मामले में पूजा कुमारी पर त्रिवेणी के खाते में एक लाख रुपये भेजने का भी आरोप है। बचाव पक्ष ने आरोपों को बताया गलत पूजा कुमारी पत्नी राजेश कुमार ने अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह गौतम के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि त्रिवेणी कई वर्षों से उनके ससुर के साथ रहते थे। उनकी देखभाल और इलाज की जिम्मेदारी सास-ससुर निभाते थे। बचाव पक्ष के मुताबिक, त्रिवेणी ने जमीन बेचने के लिए पहले कई लोगों से बातचीत की थी, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं होने के कारण सौदा नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने स्वयं पूजा कुमारी की सास से आग्रह कर जमीन बेची। पूजा कुमारी का दावा है कि जमीन की बिक्री को लेकर त्रिवेणी से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी और वह बैनामे के समय भी मौजूद नहीं थीं। पांच शर्तों के साथ मिली अग्रिम जमानत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पूजा कुमारी की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने उन्हें विचारण में सहयोग करने और निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्हें साक्षियों को धमकी नहीं देने और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की शर्त का पालन करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

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