किशोरी से दुष्कर्म के दोषी किशोर को 20 साल जेल:जौनपुर की अदालत ने 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
जौनपुर की अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी किशोर अपचारी को 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। फैसला मंगलवार दोपहर 2 बजे सुनाया गया।
पीड़िता ने चंदवक थाने में दर्ज शिकायत में बताया था कि 19 मई 2023 को दोपहर 3 बजे वह घर में अकेली सो रही थी। तभी गांव का किशोर अपचारी घर में घुसा और उसका मुंह दबाकर उसे अंदर के कमरे में ले गया। उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया और भाग गया।
पीड़िता ने मां के घर लौटने पर उसे घटना की जानकारी दी। इसके बाद वह माता-पिता के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हुआ और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया गया।
सरकारी वकील राजेश उपाध्याय और कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की बहस सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर कोर्ट ने किशोर अपचारी को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने सजा तय करते समय अपराध की प्रकृति और समाज पर उसके असर पर विचार किया। साथ ही अपराध के समय पीड़िता और दोषी की उम्र, पीड़िता पर पड़े सामाजिक और मानसिक असर तथा दोषी की मानसिक परिपक्वता को भी ध्यान में रखा।
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