महराजगंज में शिक्षक निर्वाचन के लिए शराब दुकानें बंद:मतदान के दिन 23 अक्टूबर तक जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को देखते हुए महराजगंज जिले में मतदान के दिन शराब और भांग की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए यह निर्देश दिया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को मतदान समाप्त होने तक जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही बीयर शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। थोक और फुटकर अनुज्ञापन भी आदेश के दायरे में आदेश में संबंधित थोक और फुटकर मदिरा अनुज्ञापनों को भी शामिल किया गया है। निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री नहीं की जा सकेगी। सभी दुकानदारों और अनुज्ञापियों के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन रोकने के लिए निगरानी के निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए संबंधित विभागों को निगरानी रखने और निर्धारित अवधि में सभी दुकानों को बंद सुनिश्चित कराने को कहा गया है। प्रशासन का उद्देश्य मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अवांछित गतिविधियों को रोकना है। बंदी अवधि के लिए नहीं मिलेगा मुआवजा आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के मद्देनजर घोषित बंदी की अवधि के लिए किसी भी अनुज्ञापी को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। जिले में निर्धारित श्रेणी की सभी शराब और भांग की दुकानें 23 अक्टूबर को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी।
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