नाबालिग को रेप के मामले में 20 साल कैद:विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 52 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, पीड़िता के पुनर्वास पर खर्च होगी रुपए
प्रतापगढ़ की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में शनिवार को दोषी नाबालिग को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्वास और मानसिक आघात की भरपाई के लिए दी जाएगी। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो न्यायाधीश आतिफ शमीम की अदालत ने यह फैसला सुनाया। ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करता था पीड़िता का पिता अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शिकायतकर्ता जेठवारा थाना क्षेत्र के एक ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करता था। 8 मई 2022 को उसी भट्ठे पर काम करने वाले बाल अपचारी ने उसकी 12 वर्षीय बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। आरोपी हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गया। सात गवाहों के बयान के आधार पर सुनाया फैसला सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में सात गवाह पेश किए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बाल अपचारी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी और अशोक त्रिपाठी ने पैरवी की।
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