नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को सजा:विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 7 साल की कैद और 35 हजार रुपए जुर्माना लगाया

Oct 28, 2026 - 18:17
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नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को सजा:विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 7 साल की कैद और 35 हजार रुपए जुर्माना लगाया
सिद्धार्थनगर में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी वारिस अली को 7 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बुधवार को न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में वर्ष 2017 में पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 2017 में दर्ज हुआ था मुकदमा वारिस अली पुत्र दीन मोहम्मद कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के पोखरभिटवा गांव का निवासी है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उसके खिलाफ वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की थी। सुनवाई के बाद सुनाई सजा मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय ने वारिस अली को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 7 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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